महिलायें अगर ये 12 अधिकार जान लें तो उनका कोई भी फायदा नहीं उठा सकता : 12 Legle Rights of Women in Hindi
12 Legle Rights of Women in Hindi : महिलायें अगर ये 12 अधिकार जान लें तो उनका कोई भी फायदा नहीं उठा सकता
अधिकार नम्बर 1 घरेलु हिंसा रोकथाम कानून घरेलु हिंसा अधिनियम यानि के डोमिस्टिक वालीशान एक्ट 2005 के तहत अगर महिला अपने पति या पति के घर वाले के द्वारा टॉचर की जा रही है तो ओ घरेलु हिंसा के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है घरेलु हिंसा का मतलब है के महिला के साथ किसी भी तरह का हिंसा या फिर उसको किसी भी तरह से टॉचर करना घरेलु हिंसा अधिनियम महिला की तरफ से कोई भी शिकात दर्ज करा सकता है घरेलु हिंसा कानून के तहत गुजारें भते की मांग कर सकती है
अधिकार नम्बर 2 वर्किंग पलेस में उत्पीड़न के खिलाफ कानून ( sexsual )हर्षामेंट अधिनियम के तहत आपको वर्किंग प्लेस पर हुए sexsual हर्षामेंट के खिलाफ शिकायत करने का पूरा हक़ है केंद्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिये नये नियम लागु किये हैँ जिसके तहत वर्किंग पलेस पर सेक्सुअल ऐब्यूज की शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जाँच लबित रहने तक महिलाओं को 90 दिनों की छुट्टी दी जाएगी लेकिन उनकी सैरली से कोई पैसा नहीं काटा जायेगा
अधिकार नम्बर 3 कन्या भूर्ण हत्या के खिलाफ अधिकार भूर्ण हत्या का मतलब है के जन्म से पहले ही होने वाले बच्चे की हत्या कर देना कई मामलों में गर्भ में पल रही लड़कियों को मार दिया जाता है एक महिला को जीने का अधिकार देने के लिये उसकी जाँच और उसकी हत्या के खिलाफ कानून बनाया गया है गर्भ में पल रहे बच्चे की link जाँच करना या करवाना ये कानूनन अपराध है गर्भधान और चिल्ड बर्थ से पहले link की पहचान कराने वाले टेस्ट पर रोक लगाई गई अधिनियम
अधिकार नम्बर 4 नाम सार्वजनिक ना करने या छुपाने का अधिकार यानि यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को अपने नाम की गोपीनियता बनाये रखने का पूयरा अधिकार है ऐसे मामलों कोई महिला किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में या फिर जिला अधिकारी के सामने मामला दर्ज करा सकती है कई बार रेप की शिकार महिलाये पुलिस कि जाँच मुकदमे से होने वाली बदनामी की दर शिकायत दर्ज नहीं कराती5 तो सरकार ने कुछ नये नियम लागु किये हैँ
- जैसे रेप केस की सुनवाई हमेशा महिला जज ही करेंगी
- पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकरी दर्ज करेगी
- पीड़िता के बयान परिजनों की मौजूदगी में दर्ज करेंगी
- सुनवाई दो महीने में पूरी करने के प्रयास होंगे
अधिकार नम्बर 5 रात में गिरफ्तार ना होने का अधिकार CRPC Section 46 के तहत किसी भी महिला को सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरुब हुने के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता किसी खास गंभीर मामलों में मजिस्टेट के ऑडर पर ही इस टाइम के रुल को तोड़ा जा सकता है बिनि किसी सुचना के गिरफ्तार की जाराही महिला को तुरंत गिरफ़्तारी का कारण बताना होता है उसके जमानत से जुड़े उसके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए साथ ही महिला को उसके रिश्तादारों को तुरंफ सूचित करना पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है
अधिकार नम्बर 6 समान वेतन का अधिकार समान वेतन अधिनियम 1976 में एक ही तरीके के काम के लिये समान वेतन का प्रोविज़न किया गया है अगर कोई महिला पुरुष के बराबर ही काम कर रही है तो उससे कम वेतन नहीं दिया जा सकता है वेतन या मजदूरी पर link के आधार पर भेद भाव नहीं किया जा सकता है
अधिकार नम्बर 7 मैटरनिटी बेनिफिटस सबँधी अधिकार मैटर निटी एकट 961 के तहत मैटनिटी बेनिफिटसपर हर काम का जी महिलाओ को अधिकार है मैटरनिटी बेनिफिटस एकट के तहत एक प्रेग्नेंट महिला 26 weeks तक मैटरनिटी लिभ ले सकती है इस दौरान महिला की सैलरी में कोई कटौती नहीं की जा सकती है मतलब अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो ओ 26 हफ्तों तक की लिभ ले सकती है और इस लिभ में उसकी सैलरी से कोई कटौती नहीं की जा सकती है
अधिकार नमबर 8 गरिमा और शालीनता के लिये अधिकार किसी मामलों में आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी मेडिकल जाँच किसी महिला के द्वारा ही की जा सकती है या फिर किसी दूसरी महिला की मौजूदगी में ही उसकी जाँच कराई जा सकती है
अधिकार नम्बर 9 मुफ्त कानूनी मदद के लिये अधिकार रेप की शिकार हुई किसी महिला को मुफ्त में कानूनी मदद के लिये पूरा अधिकार है पुलिस थान अध्यक्ष के लिये ये जरुरी है के लीगल सर्विसेस आथोरेटी को वकील को इंतजाम करने के लिये सूचित करें
अधिकार नम्बर 10 सम्पति पर अधिकार यानि पोरोपरटी में अधिकार हिन्दू उत्तर अधिकार अधिनियम यानि के हिन्दू सकशेषण एक्ट के तहत नये नियम के अधिकार पर सम्पति में महिला और पुरुष दोनों का बराबर का हक़ है अगर हम पिता के सम्पति पर अधिकार की बात करें तो भारत का कानून किसी भी महिला को अपने पिता की पुस्तेरी सम्पति में पूरा अधिकार देता है अगर पिता ने खुद जमा की गई सम्पति में कोई वसीयत नहीं की है तब उनकी मौत के बाद सम्पति मे से उनकी भाइयों और बहनो और माओं को इतना हिंसा मिलेगा यहाँ तक के ये शादी के बाद भी अधिकार रहता है
और अगर हम पति के प्रॉपर्टी के सम्पति के बारे में बात करें तो शादी के बाद पति के सम्पति में महिला का कोई मालिकाना हक़ तो नहीं होता लेकिन बेवहिक के सिलसिले में पति के हैसियत के हिसाब से पत्नी को गुजारा भता मिलता है पति के मौत के बाद या फिर उसकी वसीयत के मुताबिक या वसीयत ना होने की सिचवेशन में भी पत्नी को सम्पति में हिस्सा मिलता है शर्त ये है के पति अपने खुद के खरीदी हुई सम्पति मे वसीयत कर सकता है पुशतेनी जाएदाद की वसीयत नहीं कर सकता12
अधिकार नम्बर 11 पति पत्नी में ना बने तो भरण पोषण पाने का अधिकार अगर पति पत्नी साथ ना रहना चाहे तो पत्नी CRPC Section 125 के तहत अपने और अपने बच्चे की गुजारें भते की मांग कर सकती है अगर नौबत तलाक तक पहुँच जाए तो हिन्दू मैरिज एकट Section 24 के तहत मोऔजे की राशि तै होती है जो की पति के वेतन और उसके अर्जे सम्पति के आधार पर तै की जाताई है
अधिकार नम्बर 12 मुफ्त कानूनी मदद लेने का हक़ अगर कोई महिला किसी केस में आरोपी है तो महिलाओं के लिये कानूनी मदद बिलकुल फ्री है ओ अदालत से सरकारी खर्च पर वकील करने की अपील कर सकती है ये केवल गरीब ही नहीं बल्कि किसी भी इस्तिति वाली आदमी महिला के लिये है पुलिस महिला के गिरफ़्तारी के बाद कानूनी सहायता समिति से संपर्क करती है जो की महिला को मुफ्त कानूनी सलाह देने की इंतजाम करती है
शिकायत कहाँ करें कराईम अगेनस्ट ओमेन सेल के ऐलावा 100 नम्बर या फिर महिला helpline नबर 1091 कभी भी सातों दिन 24 घंटो कॉल की जा सकती है या फिर अपने ऐलाके के थाने में शिकायत की जा सकती है सुप्रीप कोर्ट की गाइड लाईनस के मुताबिक दिल्ली लीगल सर्विस अथारेटी रास्ट्रीयर महिला आयोग ऐंजिओ वगैरह की डैस कराईम अगेनस्ट मोमेंट सेल में है
तो दोस्तों आज आपने महिलाओं के अधिकार जाने है अगर आपके मन में कोई सवाल है तो निचे कमेंट करके पूछ सकते है और अगर आपको ये आर्टिकल अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें
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